मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण मसूरी द्वारा सुमित गुप्ता द्वारा सहस्त्रधारा चामासारी मसूरी मार्ग अमूल्यम विला के निकट पर बिना मानचित्र स्वीकृति कराये 15 बीघा भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग करवाई जा रही थी जिसे संयुक्त सचिव के निर्देश के बाद एमडीडीए की टीम के द्वारा अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता के नेतृत्व में ध्वस्त कर दिया गया। एमडीडीए के अधिकारियों ने बताया कि सुमित गुप्ता द्वारा सहस्त्रधारा चामासारी मसूरी मार्ग पर किये जा रही अवैध प्लाटिंग को लेकर शिकायत मिली थी जिसके बाद सुमित गुप्ता का चालान कर काम को रोकने के निर्देश दिये गए थे परन्तु उसके बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया। अपर सहायक अभियंता की आख्या के अनुसार 15 बीघा जमीन में अवैध रूप से प्लाट निर्माण कार्य किया जा रहा है।
अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की वर्तमान आख्या दिनांक अनु को धारा 27 (1) 26 (1) के अन्तर्गत कार्य रोकने हेतु नोटिस व धारा 22 (11) के अंतर्गत कार्य रोकने के निर्देश दिये गए थे। जिसके बाद भी सुमित गुप्ता द्वारा स्थल पर चोरी छिपे निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड (उत्तर) प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है। जिसको लेकर संयुक्त सचिव द्वारा वाद पर सुनवाई करते हुए अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण का ध्वस्त करने के निर्देश दिये गए। जिसका अनुपालन करते हुए 15 बीघा में हो रही अवैध प्लाटिंग को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। इस मौके पर सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अपर सहायक अभियंता मनवीर पवार मौजूद थे।