मसूरी नगर पालिका द्वारा मसूरी में बिना मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा मानचित्र स्वीकृत कराये जा रहे निर्माणों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है जिसके तहत मसूरी झड़ीपानी कोलूखेत मार्ग पर मसूरी नगर पालिका परिशद द्वारा बिना मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के बनाए गए गौशाला और फ्लैट्स को प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज और अपर अभियंता मनवीर के नेतृत्व में सील कर दिया गया है। जिसके बाद एक बार फिर नगरपलिका परिषद द्वारा मसूरी में कराए जा रहे निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े होने लग गए है। इससे पूर्व मसूरी मसोनिक लॉज अवैध पार्किंग और आवास निर्माण पर उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि नगर पालिका द्वारा मसूरी झड़ीपानी कोलूखेत मार्ग पर बिना प्राधिकरण सेे नक्शा स्वीकृति कर गौशाला और फ्लैट्स का निर्माण कराया गया है जिस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा संयुक्त सचिव प्राधिकरण के कोर्ट में वाद आयोजित किया गया था। वाद की सुनवाई करते हुए नगर पालिका को उक्त निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया था और निर्माण को रोकने का निर्देश दिए गए थे परंतु नगर पालिका द्वारा अवैध निर्माण को नहीं रोका गया ।
वाद के दौरान भी पालिका प्रशासन द्वारा बनाये जा रहे गौशाला और फ्लैट्स के निर्माण को लेकर संयुक्त सचिव के सम्मुख कोई ठोस कारण नहीं बताया गया जिस पर संयुक्त सचिव और उच्च अधिकारियों के द्वारा उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुस धाराओं का उल्लंघन किये जाने पर उक्त अवैध निर्माण को सील करने के निर्देश दिए गए। इस पर शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाए जा रहे गौशाला और फ्लैट्स को सील कर दिया गया है उन्होंने कहा कि आगे भी नगर पालिका द्वारा बिना प्राधिकरण के द्वारा मानत्रिच स्वीकृत कराये जा रहे निर्माणों पर प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। मसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि गौशाला शासन की योजना के तहत बनाए जा रहा था वही गौशाला के निर्माण के लिये शासन से ही धन स्वीकृत किया गया है उन्होने कहा कि पूरे मामले को लेकर वह शासन को अवगत करायेगे।