

मसूरी धोबी घाट पानी को लेकर एनजीटी द्वारा लगाए गए रोक के बाद अब मसूरी गढ़वाल जल संस्थान ने उक्त पानी को रेगुलराइज कर दिया है जिसको लेकर गुरुवार से नियमों के अनुसार टैंकर पानी भरकर मसूरी के होटलों को सप्लाई कर पायेगे। बता दें कि पूर्व में एनजीटी द्वारा मसूरी के धोबी घाट से टैंकरों के माध्यम से होटलों में सोत्र का पानी सप्लाई करने पर रोक लगा दी गई थी वही गढ़वाल जल संस्थान को पानी को रेगुलराइज कर पानी वितरण के लिए नियम बनाने की निर्देश दिए थे। जिस पर गढ़वाल जल संस्थान द्वारा एनजीटी क निर्देशों का पालन करते हुए मसूरी के धोबी घाट के सोत्र के पानी के वितरण के लिए नियम बना दिए गए हैं वहीं पानी भरने वालों को अब शुल्क अदा करना होगा। मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता लक्ष्मी चंद रमोला ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों के बाद गढ़वाल जल संस्थान द्वारा मसूरी धोबी घाट से टैंकरों के माध्यम से टैकरों से धोबीघाट के पानी की आपूर्ति की जाएगी जिसको लेकर विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक धोबी घाट से टैंकर पानी भर सकेंगे। वहीं हर टैंकरों को मसूरी गढ़वाल में ₹500 शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी टैकरों को निशुल्क पानी दिया जाएगा

उन्होने बताया की जिसमें 1.5 से 2.5 हजार लीटर की क्षमता के टैंकरों को ₹ 100 प्रति टैकर, 3 से 5 हजार लीटर के टैंकरों को ₹ 50 , 6 से 10 हजार लीटर के टैंकरों को ₹300 शुल्क अदा करना होगा। उन्होंने बताया कि जल स्रोत में उपलब्ध जल की मात्रा का 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा शेष 30 प्रतिशत जल धोबी घाट नाले में स्वतंत्र रूप से प्रभावित होता रहेगा ।उन्होंने बताया कि एनजीटी के आदेशों के क्रम में पानी की वैकल्पिक प्रयोग के लिए धोबी घाट स्रोत के पानी को रेगुलेट विनियमित किया गया है । उन्होंने बताया कि टैंकर फिलिंग स्टेशन से भरे जाने वाले जल का प्रयोग केवल निर्माण कार्य बागवानी सिंचाई फर्श की धुलाई वाहन की धुलाई शौचालय के प्रयोग होने वाले जल एवं कपड़ों की धुलाई के लिये ही प्रयोग किया जाएगा।इस मौके पर सहायक अभिंयता टी.एस.रावत भी मौजूद थे।