एसडीएम नरेश दुर्गापाल के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा मसूरी में अवैध रूप से संचालित हो रहे रिसोर्ट, होटल, होमस्टे, गेस्ट हाउस, आदि पर सख्त कार्रवाई की गई है।एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल के नेतृत्व में मसूरी पर्यटन विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जल संस्थान प्रशासन और मसूरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसके तहत मसूरी के होटल इंडिया पर अनियमितताएं पाए जाने के साथ होटल और फूड लाइसेंस ना होने पर होटल को सीज किया गया है वह ऊपरी मंजिल में बिना प्राधिकरण की अनुमति के विषाल टीन षैड पर सीलिंग की कार्यवाही की गई है। होटल आशीर्वाद द्वारा प्राधिकरण के नियमों का उलधन कर अवैध रूप से दो तलों को निर्माण कराकर स्विमिंग पूल बनाए गया था जिसको एसडीएम के निर्देशों पाये जाने पर तीन होमस्टे को सीज कर उनका होमस्टे के लाइसेंस को निरस्त किया गया है। और कई होटलों के चालान काटे गए हैं। मसूरी देहरादून मार्ग बड़ा मोड़ के पास जयसवाल स्टेट पर संचालित दो होमस्टे को अनियमितताएं पाए जाने पर सील किया गया है। मसूरी एसडीएम द्वारा मसूरी घंटाघर स्थित शराब की दुकान का भी औचक निरीक्षण किया गया जहां पर शराब की दुकान पर किसी प्रकार का रजिस्टर्ड और अनिमित्ताये पाए जाने पर ₹15000 का चालान किया गया।


एसडीएम मसूरी नरेश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि मसूरी में किसी प्रकार की भी अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड के सभी होटलों रिसोर्ट, होमस्टे और गेस्ट हाउस कर का निरीक्षण किया जा रहा है और अनियमितताएं पाये जाने पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि मसूरी में अनाधिकृत रूप से निर्माण को लेकर भी तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी ऐसे में अवैध निर्माण पाए जाने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उन्होंने बताया कि मसूरी और आसपास के क्षेत्र में कई रिसोर्ट होटल होमस्टे नियम विरुद्ध संचालित हो रहे हैं जिन को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।


देहरादून जिला पर्यटन अधिकारी जसपाल सिंह चौहान ने बताया कि उनके द्वारा एसडीम मसूरी के नेतृत्व में कई होटलों का निरीक्षण किया गया है वहीं कई जगह अनियमितताएं पाई गई हैं ऐसे में उन होटलों संचालकों पर आर्थिक दंड के साथ सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है। उन्होने बताया कि इस समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाएगा और जो भी लोग नियम विरुद्ध होटल रिसोर्ट, स्पा, होमस्टे गेस्ट हाउस संचालित कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। इस मौके नायब तहसीलदार भौपाल सिंह चौहान, पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी, मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह कोहली, एमडीडीए के जेई मंनवीर सिंह पंवार आदि मौजूद रहे।

उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी गयी ।
1. होटल इण्डिया – पूर्णतः सीज
2. होटल प्रतीक्षा – 04 कमरे सीज व 20,000/- जुर्माना
3. होटल सोलिटेयर प्लाजा – 1,90,000/-रु0 जुर्माना
4. होटल आशीर्वाद – होटल के ऊपर के दो माले जिनमें 10 कमरे व स्विमिंग पूल बना हुआ है सीज तथा 10,000/-रु0 जुर्माना
5. होटल वैस्टर्न कॉटेज – लाईसेंस निरस्त व 10,000/-रु0 जुर्माना
6. होटल शिवालिक – 1,24,000/-रु0 जुर्माना
7. संजय जैन होम स्टे – लाईसेंस निरस्त व 10,000/-रु0 जुर्माना
8. होटल अमर ग्रांट – लाईसेंस निरस्त व 10,000/-रु0 जुर्माना
9. जायसवाल होम स्टे – लाईसेंस निरस्त व 10,000/-रु0 जुर्माना
10. लण्ढौर वाईन शॉप – 15,000/-रु0 जुर्माना
11. धारा 83 पुलिस अधि0 चालान – कुल 04 चालान पर 40,000/-रु0 जुर्माना