नगर पालिका मसूरी सभागार में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 93/ 2022 जितेंद्र यादव बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य में 24 नवंबर को पारित आदेश के अनुपालन में नगर निकाय अंतर्गत धार्मिक कार्यालय मल्टीप्लेक्स, छोटे होटलों और रेस्टोरेंट, कैब मोबाइल, फूड काउंटर और अन्य ऐसे स्थान जहां पर विवाह या पार्टी में होने वाले कूडे के प्रबधन को लेकर गोष्ठी आयोजित की गई । गोश्ठी में पालिका के अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह चौहान ने उत्तराखंड प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा उपयोग और निपटान का विनियम अधिनियम 2013 की धारा 3 के अंतर्गत दिये गए आदेश के बारे में लोगो को जानकारी दी गई।मसूरी होटल एसोसिएशन के सदस्यों से ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत स्वता कूड़ा अलग-अलग एवं निपटान पर चर्चा की गई वह जो प्रतिश्ठान 100 किलो से ऊपर कूड़े का उत्पादन करते हैं उन्हें अपने स्तर पर गीले कूड़े का कंपोस्ट करना जरूरी होगा।
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मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने पर जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये गए हिलदारी संस्था को सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिये विभिन्न हितकारी एवं स्कूल पर जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देष दिये गए। टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों से अपने आसपास दुकानों पर कूड़ा अलग-अलग एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर निगरानी रखने के निर्देश दिये गए। किन संस्था को भी व्यवसायिक एवं घरेलू कूड़े को अलग-अलग पर निगरानी रखने के आवश्यक निर्देष दिये गए ताकि ट्रांसफर स्टेशन पर मिक्स कूड़ा जाने पर पाबंदी लग सके साथ ही प्रत्येक वाहन का रोडमैप तैयार किया जाए जिससे प्रत्येक होटल एवं घर का कूड़ा नियमित एवं समय पर वहन किया जा सके। इस मौके पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी आभास सिंह, सफाई निरीक्षक वीरेंद्र बिष्ट, किरण राणा मियां, हिलदारी से अरविंद शुक्ला, नेशनल हिमालयन मिशन स्टडी के कर्मचारी, उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन संदीप साहनी, मसूरी ट्रेडर एंड वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल, जगजीत कुकरेजा, टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य, पटरी दुकानदार आदि मौजूद थे।