रात्रि में मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित कुछ मैगी प्वाईन्टों के देर रात्रि तक खुलने व अनियमितायें पाये जाने की शिकायत पर मसूरी पुलिस द्वारा देर रात्रि तक खुलने वाले मैंगी प्वाईंटो के संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 81 व 83 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत चालान किये व कड़ी फटकार लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी गयी कि रात्रि में निर्धारित समय के सभी मैंगी प्वाईंटो को बन्द होने चाहिये वह मैंगी प्वाइट पर किसी भी प्रकार से लोगो को षराब का सेवन ना करने दिया जाये वह चैकिंग के दौरन षराब पीलाते हुए पकडें जाने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
इसको लेकर मसूरी कोतवाल षंकर सिंह बिश्ट ने मसूरी देहरादून मार्ग पर समस्त होटल ,रेस्टोरेन्ट ,मैगी प्वाईन्ट व कैफे हाउस क मैंगी प्वाइंट संचालकों के साथ कोतवाली में बैठक कर सभी को साफ हिदायत दी गई कि कोई भी होटल ,रेस्टोरेन्ट ,मैगी प्वाईन्ट व कैफे हाउस सचालक किसी भी हाल में लोगो को षराब ना पिलायेगा और ना ही पीने देगें। रात्रि 10 बजे के उपरान्त कोई भी होटल ,रेस्टोरेन्ट ,मैगी प्वाईन्ट व कैफे हाउस खुला नही रहेगा। यदि नियत समय के बाद चौकिंग में कोई होटल ,रेस्टोरेन्ट ,मैगी प्वाईन्ट व कैफे हाउस को खुला रखता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी वह रात्रि में कोई भी संचालक वाहनों को सड़क पर खड़ा करवाकर सर्विस उपलब्ध नही करायेंगे। उन्होने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठान पर रात्रि में कोई डीजे नहीं बजेगा और ना ही कोई पार्टियों का आयोजन किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में शासन से अनुमति के उपरान्त ही कोई आयोजन किया जाये। रात्रि 10 बजे के उपरान्त कोई डीजे या म्यूजिक सिस्टम नहीं चलेगा। वह किसी भी पर्यटक के साथ अभद्रता और मारपीट ना की जाये अगर कोई पर्यटक किसी प्रकार की अभ्रदता करता तो तत्काल पुलिस को सूचना दें।