मसूरी में वाणिज्य कर विभाग ने मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में जीएसटी कैंप लगाकर लोगों को जीएसटी में पंजीकरण कराने के लिये जागरूक किया गया । इस दौरान वाणिज्य कर विभाग के सहायक कर आयुक्त कृष्णकांत पांडेय ने व्यापारिक को जीएसटी पंजीयन कराने के लिए जागरूक किया । उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीयन से पंजीकृत व्यापारियो को दस लाख रुपये का व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा व पांच करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न सुविधा उपलब्ध है। तथा एक दूसरे प्रदेश से माल लाने मे कोई दिक्कत नही होगी । केन्द्र सरकार व्यापारियों के हित को ध्यान मे रखते हुए पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए भी प्रयासरत है।उन्होंने कहा कि यह शिविर व्यापारियों को जीएसटी के प्रति जागरूक करने व पंजीकरण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस शिविर उद्देश्य अधिक से अधिक व्यापारियों का जीएसटी में पंजीकरण कराना है ताकि उसका लाभ उन्हें आने वाले समय में मिल सके
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सर्विस टैक्स के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पेटवाल ने कहा कि जीएसटी के दायरे में आयेगा वह पंजीकरण जरूर करवायेगा उन्होंने कहा कि मसूरी जोन में करीब तीन हजार व्यापारी पंजीकृत है लेकिन मसूरी में करीब तीन सौ व्यापारी पंजीकृत हैं और जीएसटी में व्यापारी पंजीकरण करवा रहे हैं उसका लाभ व्यापारियों को मिल रहा है और देश बेहतरी की ओर बढ रहा ळें इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएषन अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महामंत्री जगजीत कुकरेजा, कोषाध्यक्ष नागेंद्र उनियाल, सतीष जुनेजा, षिव अरोडा, अंनत प्रकाष, राजीव अग्रवाल, सुनील गोयल सहित कई लोग मौजूद थे।
कारोबारी ध्यान दें
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जिन कारोबारियों के पैन, ईमेल आईडी, फोन नंबर और अन्य जानकारी अपलोड नहीं हैं, वे समय रहते ध्यान दें। पूरे ब्यौरे की जानकारी अपलोड होने के बाद में ही कारोबारी जीएसटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
ये ब्योरा देना है
– विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई प्रोविजनल आईडी, पासवर्ड
– ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर
– बैंक आईएफएससी कोड, व्यापार से संबंधित साक्ष्य
– कारोबारी का फोटो, हस्ताक्षरकर्ता का फोटो और साक्ष्य
– बैंक पासबुक के कवर पेज की फोटोकॉपी और डिजिटल हस्ताक्षर
पंजीयन से ये मिलेगी सुविधा
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– सभी तरह के टैक्स खत्म हो जाएंगे। कारोबारी को सिर्फ जीएसटी व इनकम टैक्स का ब्योरा देना होगा।
– पूरे देश में एक टैक्स होने से कारोबारी केंद्रीयकृत हो जाएंगे।
– पंजीयन लेकर कारोबारी चेकिंग, सर्वे आदि से बच सकते हैं।
– ऑनलाइन रिटर्न करने एवं अन्य सभी प्रार्थना पत्र ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा।