सोशल मीडिया से फोटो लेकर कथित तौर पर क्रॉप कर फर्जी खबर चलाने के मामले में चकराता कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मामले में परिवाद संख्या 12/2026 पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विकास गर्ग पुत्र सलेक चंद, निवासी मन्नूगंज, हकीकत रायनगर, कोतवाली नगर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 66 सी के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिवादी दरोगा कृष्ण कुमार सिंह के अनुसार, 29 मार्च 2026 को रायपुर प्रकरण में उनके निलंबन को लेकर एक खबर प्रकाशित/प्रसारित की गई थी। आरोप है कि खबर में उनकी फोटो उनके व्हाट्सएप और फेसबुक से लेकर कथित रूप से क्रॉप की गई और ‘वर्दी पे दाग, दरोगा कृष्ण कुमार सिंह निलंबित’ शीर्षक से फर्जी खबर चलाई गई। परिवादी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य बताते हुए चकराता कोर्ट में आपराधिक मानहानि के रूप में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों और आरोपों पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।मामले में सोशल मीडिया से फोटो लेने और उसके कथित दुरुपयोग का आरोप भी महत्वपूर्ण है। कोर्ट के संज्ञान के बाद अब प्रकरण में आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।
