मसूरी में ‘वीआईपी रौब’ दिखाना पड़ा महंगा, हूटर-लालबत्ती लगी दिल्ली की कार सीज

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मसूरी। पर्यटन नगरी मसूरी में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाकर ‘वीआईपी कल्चर’ का प्रदर्शन कर रहे एक वाहन चालक पर मसूरी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। गज्जी बैंड क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध ब्लैक फिल्म, हूटर और लाल-नीली बत्ती लगी दिल्ली नंबर की कार को मौके पर ही सीज कर दिया। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला। मसूरी कोतवाल देवेन्द्र चौहान ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश और क्षेत्राधिकारी मसूरी के पर्यवेक्षण में कोतवाली मसूरी पुलिस द्वारा यातायात नियमों के पालन को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने गज्जी बैंड क्षेत्र में वाहन संख्या डीएल4सीएजेड 6536 को रोककर जांच की। जांच के दौरान वाहन चला रहे धुर्व कुमार (20 वर्ष), निवासी रोहिणी, नई दिल्ली से जब दस्तावेज मांगे गए तो वह वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें मोटर वाहन अधिनियम के स्पष्ट उल्लंघन सामने आए। कार के शीशों पर अवैध ब्लैक फिल्म लगी थी, साथ ही वाहन में हूटर और लाल-नीली बत्ती का भी प्रयोग किया जा रहा था, जो आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित है। उन्होने बताया कि ऐसे उपकरणों का उपयोग कर कई लोग सड़क पर वीआईपी होने का झूठा प्रभाव बनाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए वाहन चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में चालान किया गया तथा वाहन को मौके पर ही सीज कर दिया गया। मसूरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। बिना लाइसेंस वाहन चलाना, वाहनों में अवैध संशोधन करना, ब्लैक फिल्म लगाना या प्रतिबंधित हूटर एवं लाल-नीली बत्ती का इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आमजन और पर्यटकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें, यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार के अवैध उपकरणों का उपयोग न करें। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा से समझौता करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।