मसूरी। पर्यटन नगरी मसूरी में अवैध निर्माण के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त कार्रवाई करते हुए गनहिल क्षेत्र में कमल भंडारी के अनधिकृत निर्माण को सील कर दिया। बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण किए जाने के मामले में गुरुवार को प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई की। एसडीएम एवं एमडीडीए के संयुक्त सचिव और पीठासीन अधिकारी राहुल आनंद ने स्पष्ट किया कि मसूरी में किसी भी सूरत में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। एमडीडीए की ओर से 30 सितंबर को जारी आदेश के तहत गनहिल निवासी कमल भंडारी के खिलाफ वाद संख्या 61/सी/एम/07-08 एवं आर-1278/2026 में कार्रवाई की गई। प्राधिकरण के अनुसार संबंधित स्थल पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया था। इसे उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) की सुसंगत धाराओं के तहत अनधिकृत निर्माण मानते हुए सीलिंग के निर्देश दिए गए थे।कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नायब तहसीलदार मसूरी को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। वहीं एमडीडीए के सहायक अभियंता, अवर अभियंता और सुपरवाइजरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को सील किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। एसडीएम राहुल आनंद ने कहा कि मसूरी की भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए निर्माण कार्यों में नियमों का पालन बेहद जरूरी है। बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत किए जाने वाले निर्माण पर प्राधिकरण की नजर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने सीलिंग के बाद संबंधित स्थल पर दोबारा निर्माण कार्य न होने देने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। मसूरी में लगातार सामने आ रहे अनधिकृत निर्माण के मामलों के बीच एमडीडीए की इस कार्रवाई को अवैध निर्माण करने वालों के लिए सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

